देहरादून 17 जून। भारतीय डाक विभाग, उत्तराखंड परिमंडल द्वारा आगामी 30 जून को शाम 4 बजे त्रैमासिक डाक अदालत का आयोजन किया जाएगा। डाक अदालत का उद्देश्य डाक सेवाओं से संबंधित उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित निस्तारण करना तथा उनके सुझाव प्राप्त करना है।
डाक विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार उपभोक्ता अपनी शिकायतें 29 जून तक भेज सकते हैं। शिकायत पत्र पर स्पष्ट रूप से “डाक अदालत हेतु शिकायत” अंकित होना आवश्यक होगा। साथ ही शिकायत से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां भी संलग्न करनी होंगी।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा जिन पर न्यायालय द्वारा निर्णय दिया जा चुका हो, जो उपभोक्ता फोरम में लंबित हों, जिनका निस्तारण पहले ही डाक विभाग द्वारा किया जा चुका हो अथवा जो पूर्व में किसी डाक अदालत में प्रस्तुत या अस्वीकृत किए जा चुके हों।
डाक अदालत में पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, पार्सल, मनीऑर्डर, डाकघर बचत बैंक तथा अन्य डाक सेवाओं से संबंधित शिकायतों की सुनवाई की जाएगी।
यह डाक अदालत उत्तराखंड परिमंडल के विभिन्न मंडलों और परिमंडलीय कार्यालयों में एक साथ आयोजित होगी। इनमें देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़ और टिहरी मंडल सहित परिमंडलीय कार्यालय देहरादून शामिल हैं।
मुख्य पोस्टमास्टर जनरल कार्यालय, उत्तराखंड परिमंडल ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि यदि उनकी डाक, स्पीड पोस्ट, पार्सल, मनीऑर्डर अथवा डाकघर बैंकिंग सेवाओं से संबंधित कोई शिकायत लंबित है, तो वे 29 जून तक अपनी शिकायत दर्ज कराकर 30 जून को आयोजित डाक अदालत में उसका निस्तारण प्राप्त कर सकते हैं।

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